7th Pay Commission के साथ चाहिए पुरानी पेंशन का फायदा तो आया है मौका, यहां करें अप्लाई
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Apr 05, 2021 01:20 PM IST
सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खबर है. मोदी सरकार ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का फायदा देने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2004 या उससे पहले सरकारी सेवा में आ गए थे. भले ही उनका अप्वाइंटमेंट (Appointment) इस तारीख के बाद हुआ हो. ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का फायदा अब 31 मई 2021 तक मिलेगा.
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कर्मचारियों ने किया स्वागत
7th Pay Commission Latest news : बता दें कि केंद्र और राज्य में ऐसे सैकड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका अप्वाइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ लेकिन उनके सेलेक्शन का प्रोसेस इस तारीख से पहले पूरा हो गया था. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यूपी के महामंत्री आरके निगम ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उनके मुताबिक जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था वे कोर्ट चले गए थे. केंद्र सरकार के उन्हें पुरानी पेंशन देने के आदेश से मुकदमेबाजी कम होगी. ऐसे कर्मचारियों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है.
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क्या है मामला
7th Pay Commission Latest news update : ऑर्डर के मुताबिक सरकारी सेवा में रिक्रूटमेंट का रिजल्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अप्वाइंटमेंट या ज्वाइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जाम के कारण लेट हुई तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है. यह एडमिनिस्ट्रेशन की खामी है. इसलिए ऐसे कर्मचारियों को One time ऑप्शन दिया जा रहा है. वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिखें और पुरानी पेंशन का बेनिफिट लें. इसके लिए सरकार ने 31 मई 2020 तक का वक्त दिया था. अब इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 किया गया है.
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OPS के लिए एलिजिबल
एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के मुताबिक पुरानी पेंशन NPS से ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें बेनिफिट ज्यादा हैं. इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है. छूटे कर्मचारियों को अगर OPS का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायमेंट सिक्योर हो जाएगा. सरकारी आदेश में कहा गया है कि OPS के लिए एलिजिबल होने के बाद इन कर्मचारियों का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने सभी विभागों से इस आदेश को लागू करने को कहा है.
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OPS पहली जनवरी 2004 से लागू
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पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे
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क्या है NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाली न्यू पेंशन स्कीम 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं. सभी सरकारी और निजी बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं. कर्मचारियों को सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट मिलती है. वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसद तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपनी कुल इनकम का 20 फीसद तक पेंशन अकाउंट में जमा कर सकते हैं. इस पर इन्हें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है.
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